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किसान सम्मान निधि; नये रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी करो अवेदन

 किसान सम्मान निधि; योजना के तहत नए बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन की मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक तय प्रोसेस और नियम लागू किए गए हैं। इस स्कीम के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए दो मुख्य क्राइटेरिया हैं: जिन बेनिफिशियरी के लैंड रिकॉर्ड (बदलाव) 1 फरवरी, 2019 से पहले हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है; या जिन किसानों को 1 फरवरी, 2019 के बाद विरासत में ज़मीन मिली है, वे सेल्फ-रजिस्टर कर सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की तारीख से दो महीने के अंदर सेल्फ-रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को मंज़ूर या रिजेक्ट करना ज़रूरी है।

इन सेल्फ-रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को मंज़ूर या रिजेक्ट करने का आखिरी अधिकार तालुका लेवल पर तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर (नोडल ऑफिसर) और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को दिया गया है। इस प्रोसेस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार और रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि भले ही उनके पास लॉगिन की सुविधा हो, लेकिन वे इन एप्लीकेशन को मंज़ूर न करें।

एक बार जब रजिस्टर्ड एप्लीकेशन तालुका लॉगिन में आ जाते हैं, तो ये एप्लीकेशन एक खास फॉर्म में संबंधित तहसीलदारों को भेजे जाते हैं ताकि 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड के अनुसार ज़मीन की होल्डिंग को वेरिफाई किया जा सके (विरासत के अधिकारों को छोड़कर)।

तहसीलदार अपने लेवल पर लैंड रिकॉर्ड वेरिफाई करने के बाद, योग्य और अयोग्य किसानों की लिस्ट तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर को वापस भेजते हैं। इसके बाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा योग्य घोषित किए गए बेनिफिशियरी की लिस्ट विलेज लेवल कमेटी के साथ मिलकर एग्रीकल्चर असिस्टेंट को दूसरे क्राइटेरिया के वेरिफिकेशन के लिए दी जाती है।

दूसरे क्राइटेरिया में यह पक्का करना शामिल है कि परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य (पति, पत्नी और अठारह साल से कम उम्र के बच्चे) को फायदा नहीं मिल रहा है। यह वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, योग्य/अयोग्य रिमार्क्स वाली लिस्ट तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजी जाती है, जहाँ तालुका लेवल पर फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। इसके बाद, यह लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और वहाँ से फाइनल अप्रूवल के लिए स्टेट लेवल पर भेजी जाती है।

इस तरह, सभी लेवल पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के पूरे होने और वेरिफिकेशन के बाद ही सेल्फ-रजिस्टर्ड किसानों की एप्लीकेशन अप्रूव होती हैं और उन्हें स्कीम का फायदा मिलना शुरू होता है।

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