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आधार-पॅन लिंक: 31 दिसंबर से पहले करें यह काम

आधार-पॅन लिंक: 31 दिसंबर से पहले करें यह काम ; आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय के दो सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ों में से हैं। सिम कार्ड लेने से लेकर व्यावसायिक लेन-देन तक हर चीज़ के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। इसी तरह, आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़े वित्तीय लेन-देन तक, हर आर्थिक गतिविधि के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। आर्थिक धोखाधड़ी, जालसाज़ी और अन्य प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए, सरकार ने आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

इस लिंकिंग की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर आप इस साल के आखिरी दिन तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपके दोनों दस्तावेज़ निष्क्रिय हो जाएंगे।

आधार और पैन को लिंक करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर बाईं ओर दिए गए ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प के तहत, ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा। इसके बाद, नियम और शर्तों पर ‘ओके’ क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेज़ों को लिंक कर सकते हैं।

आप संदेश (SMS) के ज़रिए भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने मोबाइल में UIDPAN टाइप करना होगा, फिर एक स्पेस छोड़कर अपना 12 अंकों का आधार नंबर और उसके बाद 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए, आपको UIDPAN<12 अंकों का आधार><10 अंकों का पैन> लिखकर उसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा। यह संदेश प्राप्त होने के बाद, आयकर विभाग आपके दोनों नंबरों को लिंकिंग प्रक्रिया में शामिल कर देगा।

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